जिला ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर गौतम24 क्राइम न्यूज़
पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ परिक्षेत्र अलीगढ के आदेश के क्रम में बाल भिक्षावृत्ति/ भिक्षुकों, की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध नोडल अधिकारी एएचटी के निकट पर्यवेक्षण में थाना AHT एटा, चाइल्ड हेल्प लाइन एटा की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर,बागवाला,कस्बा जैथरा क्षेत्र में बाल भिक्षावृत्ति/भिछुक सेल्टर होम पुरुष महिला एव बच्चें के सम्बन्ध में अलीगंज रोड जैथरा ,कस्बा जैथरा एवं सम्भ्रान्त व्यक्ति स्थानो, में चोकिंग की गयी तो चैकिंग के दौरान कोई भी भिक्षुक पुरुष महिला एव बच्चें भिक्षावृत्ति करता नहीं पाया गया।
तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन 1098 एटा की ऑर्डिनेटर श्रीमती ज्योति शर्मा, सहायक नमन शर्मा वह थाना एएचडी की संयुक्त टीम द्वारा गांव बाहुपुरा पोस्ट व थाना जैथरा एटा मौके पर पहुंचकर थाना एएचटी, द्वारा बाल विवाह को रुकवाया तथा परिवारीजनों व वहां पर उपस्थित सभी को भलीभांति समझाया गया कि हमारे देश में लड़की के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और लड़के के लिए 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए एवं कम उम्र में बालकों की शादी करना कानूनी अपराध है। चैकिंग के साथ साथ फोटो व विडियो ग्राफी की गयी। अभियान के दौरान चाइल्ड हेल्प लाइन एटा थाना AHT/SJPU एटा मौजूद रहे।
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