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Thursday, November 20, 2025

सुप्रीम कोर्ट की अपील: सभी महिलाओं को अपनी संपत्ति की वसीयत तत्काल तैयार करने की सलाह.



सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज दिया तर्क

भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने दलील दी कि ऐसे प्रश्न प्रभावित पक्षों द्वारा उठाए जाने चाहिए और किसी पेशेवर वकील के कहने पर इन पर आपत्ति नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि धारा 15 का मसौदा वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया था और 1956 में संसद ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक महिला स्व-अर्जित संपत्ति रख सकती है. उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 30, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के साथ मिलकर, एक हिंदू महिला को वसीयत बनाने और अपनी संपत्ति, जिसमें स्व-अर्जित संपत्ति भी शामिल है, स्वतंत्र रूप से वसीयत करने की अनुमति देती है. उन्होंने तर्क दिया कि धारा 15 केवल वसीयत के अभाव में मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के सामान्य नियमों से संबंधित है, और इसलिए अनुच्छेद 14 सख्ती से लागू नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि शिकायत यह थी कि बिना वसीयत के, बिना बच्चों या पति के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति केवल उसके पति के उत्तराधिकारियों को ही मिलती है, भले ही माता-पिता ने उसे शिक्षित किया हो और उसका भरण-पोषण किया हो एवं वे उसके बाद भी जीवित रह सकते हों. कोर्ट ने कहा कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता के कहने पर याचिका पर विचार नहीं करना चाहता है और धारा 15(1)(बी) की वैधता के मुद्दे को उचित कार्यवाही में विचार के लिए खुला छोड़ दिया है.


कोर्ट ने आवेदनों पर विचार करने का दिया आदेश

कोर्ट ने इस संभावना पर ध्यान दिया कि पति के दूरवर्ती उत्तराधिकारी भी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जबकि माता-पिता भी समान रूप से उत्तराधिकारी हो सकते थे, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि संसद ने अपने विवेक से पति के उत्तराधिकारियों को पहले स्थान दिया था. प्रावधान की वैधता पर निर्णय देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को उचित मामलों में ऐसे प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी. हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां माता-पिता या उनके उत्तराधिकारी धारा 15(1)(सी), (डी) या (ई) के तहत दावा करते हैं, और धारा 15(2) लागू नहीं होती, वहां पक्षकारों को पहले मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता से गुजरना होगा. कोर्ट ने राज्य, जिला या तालुका स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों के निदेशकों या विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को ऐसे आवेदनों पर विचार करने का आदेश दिया, और कहा कि किसी भी समझौते को न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाएगा. बेंच ने कहा ‘1956 में संसद ने यह मान लिया होगा कि महिलाओं के पास स्व-अर्जित संपत्ति नहीं होगी, लेकिन अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के कारण महिलाओं की प्रगति पर ध्यान दिया गया. इस देश में हिंदू महिलाओं सहित महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता ने उन्हें स्व-अर्जित संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित किया है. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु बिना वसीयत के पुत्र, पुत्री और पति के अभाव में हो जाती है और ऐसी स्व-अर्जित संपत्ति केवल उसके पति के उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त होगी, तो संभवतः जहां तक मायके का संबंध है, यह उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. हम इस संबंध में भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं ‘. कोर्ट ने सभी महिलाओं, विशेषकर हिंदू महिलाओं, जो धारा 15(1) के अंतर्गत आती हैं, से आग्रह किया कि वे अपने हितों की रक्षा करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत बनाएं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उनका विवाद मध्यस्थता, लोक अदालतों या अदालती कार्यवाही के माध्यम से हल नहीं होता है तो प्रभावित पक्ष इस प्रावधान का विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं.


 

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