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Saturday, November 22, 2025

बांदा - हत्या के मामले में आरोपी पति, व सास को आजीवन सश्रम कारावास की सजा.


 जिला ब्यूरो चीफ संदीप दीक्षित 


बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति 5.0 के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2010 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत हत्या के मामले में आरोपी पति व सास को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद पैलानी क्षेत्र के रहने वाले मलखान पुत्र श्रीपाल ने 22 मार्च 25 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री को उसके ससुराल वालों नें प्रताड़ित कर 20 मार्च 2010 को जान से मार दिया । इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना नि0 दिनेश कुमार द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को न्यायालय एडीजे-प्रथम बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व कुल 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अभियुक्तों में रामसिंह पुत्र रामखेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा व सियादुलारी पत्नी रामखेलावन निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा हैं।

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